
काठमाण्डू : बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभासँ पारित भेल अइछ। सभाक आजुक बैसारमे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने प्रतिनिधिसभासँ सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०केँ पारित कएल जाए कहैत प्रस्ताव कएने छलैन।
सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सभासँ प्रस्ताव सर्वसम्मतिसँ पारित भेल घोषणा केलैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभासँ सन्देशसहित प्राप्त भेल विधेयक राष्ट्रिय सभासँ पारित करबाक आइ अन्तिम समय सीमा छल।
मन्त्री न्यौपाने अइसँ पहिने विधायन व्यवस्थापन समितिक प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभासँ सन्देशसहित प्राप्त विधेयकपर बातचित कएल जाए से प्रस्ताव प्रस्तुत कएने छलैन।
उक्त प्रस्तावपर भेल बातचितमे उठल प्रश्नक जवाफ दैत ओ विधेयक सङ्घीयताक मर्म अनुसार कर्मचारीक व्यवस्थापन करत विश्वास व्यक्त केलैन। “राष्ट्रियसभा एकटा इतिहास रचने अइछ। सङ्घीयताकेँ कार्यान्वयन करबाक लेल आवश्यक महत्त्वपूर्ण अइ विधेयकमे अत्यन्त हार्दिकताक सङ सहमति जुटल अइछ”, मन्त्री न्यौपाने कहलैन।
“प्रतिवेदन निजामती सेवाक कर्मचारीकेँ अपन काज प्रति व्यावसायिक, निष्ठावान् आ प्रतिबद्ध बनाबैत नीतिनिर्माण एवम् कार्यान्वयनमे स्वार्थक द्वन्द्व नै होए से महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखने अइछ। खास क अवकाश भेल समयसँ दू वर्षधैर अन्य सेवा करब वा कोनो नियुक्ति लेबए नै पाओत कहि प्रबन्ध कएल गेल अइछ”, सभापति दाहाल कहलैन।
विधेयकक व्यवस्था अनुसार आब ऐन प्रारम्भ भेल वर्ष ५८, दोसर आर्थिक वर्षमे ५९ वर्ष आ तेसर आर्थिक वर्षसँ ६० वर्षक अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू होएत। आब राष्ट्रियसभासँ पारित भेल ई विधेयक प्रतिनिधिसभामे जाएत। प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभाद्वारा कएल गेल संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार क प्रमाणीकरणक लेल राष्ट्रपति समक्ष पठओत।
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